प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकासकों को प्रशासनिक शुल्क में लगभग 4000 रूपये की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है

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ऊडा एवं आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं… पढ़े पूरी रिपोर्ट

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकासकों को प्रशासनिक शुल्क में लगभग 4000 रूपये की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है

शहर के सघन क्षेत्रों में कम चौड़े मार्गों पर गेस्ट हाउस एवं पेट्रोल पम्पों के प्रकरणों पर रोक लगाने के क्रम में दो प्रस्ताव अस्वीकृत किये : अग्रवाल.

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि परिषद के अतंर्गत टाउनशिप विकसित करने हेतु प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिये गये हैं

हरिपुरकलां में श्रद्धालुओं के लिए बनने वाले आश्रम हेतु मार्ग में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास आवंटन में तेजी लाने तथा आवास आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मंत्री ने अधिकारियों निर्देशित किया

प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका लाभ जनता को मिल रहा है: अग्रवाल

प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेम चन्द अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में ऊडा एवं आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि ऊडा एवं आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकासकों को प्रशासनिक शुल्क में लगभग 4000 रूपये की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जिससे विकासकों को राहत मिल सकेगी।

आवास विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास आवंटन में तेजी लाने तथा आवास आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अधिकारियों निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका लाभ जनता को मिल रहा है।

मंत्री ने कहा कि आवास विकास परिषद की रिक्त सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से एक माह में सहमति/मंतव्य देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि आवंटन समितियों का भी पुनर्गठन करने का निर्णय बोर्ड बैठक में लिया गया है।

मंत्री ने कहा कि परिषद के अतंर्गत टाउनशिप विकसित करने हेतु प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि ऊडा के अन्तर्गत की गई बोर्ड बैठक में शहरों के संकुचन को रोकने एवं वाह्य क्षेत्रों में आवासीय सुविधा विकसित करने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के चार प्रकरणों को मंजूरी प्रदान की गई है।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि शहर के सघन क्षेत्रों में कम चौड़े मार्गों पर गेस्ट हाउस एवं पेट्रोल पम्पों के प्रकरणों पर रोक लगाने के क्रम में दो प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये हैं वहीं हरिपुरकलां में श्रद्धालुओं के लिए बनने वाले आश्रम हेतु मार्ग में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

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